Tuesday, June 8, 2021

बिहार में टीचर्स-लाइब्रेरियन के होंगे ट्रांसफर :महिला और दिव्यांग शिक्षक एक बार ही मनचाही जगह करा सकेंगे तबादला, 15 दिन के अंदर ही लिए जाएंगे आवेदन

 बिहार में टीचर्स-लाइब्रेरियन के होंगे ट्रांसफर :महिला और दिव्यांग शिक्षक एक बार ही मनचाही जगह करा सकेंगे तबादला,  15 दिन के अंदर ही लिए जाएंगे आवेदन


ट्रांसफर के लिए आवश्यक शर्तें :




सिर्फ एक बार ही मिलेगा ऐच्छिक ट्रांसफर का मौका :


अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) ट्रांसफर समिति की अनुशंसा और संगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग और महिला शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष को उनके समतुल्य पद पर उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए ये दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) ट्रांसफर के लिए प्रशासी विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा।


ऑनलाइन होगा आवेदन प्रक्रिया :


वेब पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध होने के बाद महिला और दिव्यांग शिक्षक और लाइब्रेरियन, जो अंतर नियोजन इकाई में ट्रांसफर के लिए इच्छुक होंगे, उन्हें एक निर्धारित समय तक वेब पोर्टल पर ट्रांसफर के लिए आवेदन निर्धारित परिपत्र में समर्पित करना होगा।


जानिए क्या हैं आवेदन के शर्तें :


1.वे शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक होगी, आवेदन दे सकेंगे।


2.अनुशासनिक कार्रवाई अधीन अथवा निलंबित या दोनों के आरोप जिन पर हों वे आवेदन नहीं दे सकेंगे।


3.वे ही महिला और दिव्यांग शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष सम्मिलित हो सकेंगे, जिनके प्रमाण पत्र की जांच सक्षम स्तर से होकर सही पाई गई हो।


4.जो शिक्षक संगत नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित हों, वे ही आवेदन के पात्र होंगे।


5.आवेदन देने की निर्धारित तिथि तक संबंधित शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो, अथवा वेतन भुगतान के लिए पात्र हों।


6.अंतर नियोजन इकाई ट्रांसफर के लिए अधिकतम तीन विकल्प दिए जा सकेंगे।


7.आवेदन के साथ संबंधित नियुक्ति प्राधिकार से निर्धारित प्रपत्र में NOC लेकर उसे वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा।


पदों की सूचना वेब पोर्टल पर  अपलोड होगी:


प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में वेब पोर्टल पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार और कोटिवार जिला पदों की सूचना अपलोड की जाएगी। संबंधित रिक्त पद की कोटि वही होगी, जो उस पद पर पूर्व में कार्यरत शिक्षक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष की थी। इसके लिए आरक्षण बिन्दु से संबंधित रोस्टर पंजी को ध्यान में रख कर भी संबंधित नियोजन इकाई के अंतर्गत आरक्षित पदों की संख्या को यथावत रखने के लिए ट्रांसफर के लिए उपलब्ध रिक्ति के कोटि का निर्धारण किया जाएगा। रिक्त पद की गणना में नियुक्ति के लिए विज्ञापित रिक्त पदों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा


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